Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: जल्द करें आवेदन, मिलेगी 2.50 लाख रुपये तक सब्सिडी; जानिए पात्रता और प्रक्रिया

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 :प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। अब पात्र लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: जल्द करें आवेदन, मिलेगी 2.50 लाख रुपये तक सब्सिडी; जानिए पात्रता और प्रक्रिया

योजना के तहत 2.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख रुपये तक होने पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।

Pradhan Mantri Awas 2.0 की शुरुआत

गौतमबुद्ध नगर जिले में जिला प्रशासन ने शनिवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया। यह योजना उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है, जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख रुपये तक है। अन्य वर्गों के लिए भी आय श्रेणियां तय की गई हैं:

दुर्बल आय वर्ग (EWS): अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक।

निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये तक।

मध्यम आय वर्ग (MIG): वार्षिक आय 6 से 9 लाख रुपये तक।

जिलाधिकारी के निर्देश

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश पांडेय के अनुसार, जिले में Pradhan Mantri Awas का दूसरा चरण अब प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।

योजना के पात्र लाभार्थी

Pradhan Mantri Awas के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा:

दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के शहरी गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार।

वे परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।

लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्री शामिल होंगे।

विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्ग के लोग।

सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार।

योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी शर्तें

पिछले 20 वर्षों में यदि किसी परिवार ने केंद्र या राज्य सरकार की आवास योजना का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन के समय इस संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता और सब्सिडी

आवास निर्माण की कुल लागत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी।

प्रति आवास 2.50 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्रीय सहायता और 1 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया

Pradhan Mantri Awas के पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: PMAY

अपने परिवार के सदस्यों के आधार की डिटेल, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और भूमि के दस्तावेज जमा करें।

आवेदन स्वीकृत होने पर किस्तों में धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करें।

Rohit Singh

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