Bettiah Raj Jamin Breaking News: बेतिया राज जमीन को लेकर आया बड़ी खबर 17.94 एकड़ जमीन की इस दिन लगेगी बोली, HC ने दिया आदेश

Bettiah Raj Jamin News: गोपालगंज के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की करीब 17.94 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती डाक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। जिला राजस्व शाखा द्वारा जारी सूचना के अनुसार,

Bettiah Raj Jamin Breaking News: बेतिया राज जमीन को लेकर आया बड़ी खबर 17.94 एकड़ जमीन की इस दिन लगेगी बोली, HC ने दिया आदेश

यह प्रक्रिया 3 जनवरी को सदर अंचल के रामपुर टेंगराही और भोजुली गांव में होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के नाम पर 11 महीने के लिए यह भूमि बंदोबस्त की जाएगी। यह आदेश पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर जारी किया गया है।

Bettiah Raj Jamin बंदोबस्ती की प्रक्रिया

राजस्व परिषद, बिहार पटना के अध्यक्ष के नेतृत्व में 14 नवंबर को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत रामपुर टेंगराही गांव की 2.38 एकड़ और भोजुली गांव की 15.56 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जाएगी।

3 जनवरी को गोपालगंज समाहरणालय के सभागार में डाक प्रक्रिया आयोजित होगी। यह भूमि कृषि उपयोग के लिए दी जाएगी और अधिकतम बोली लगाने वाले को 11 महीने के लिए बंदोबस्त प्रदान किया जाएगा।

Bettiah Raj Jamin बंदोबस्ती की नियम और शर्तें

सरकारी संपत्ति: यदि बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में सन्निहित किया जाता है, तो बंदोबस्ती तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स: समय-समय पर इस नीति में कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स सह राजस्व परिषद बिहार पटना के निर्देशानुसार संशोधन किया जा सकता है।

बंदोबस्ती की समाप्ति: बंदोबस्ती की अवधि समाप्त होने के बाद अगली बंदोबस्ती में विलंब होने पर अतिरिक्त 10% राशि का भुगतान करना होगा।

प्रयोजन का परिवर्तन: भूमि का किसी अन्य उपयोग में लिया जाना बंदोबस्ती की समाप्ति का आधार बनेगा।

मालिकाना हक नहीं: बंदोबस्त धारक का इस भूमि पर किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं होगा।

रद्द करने का अधिकार: यदि बेतिया राज या बिहार सरकार की ओर से किसी योजना के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ी, तो बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है।

बंदोबस्ती के विशेष निर्देश

बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और बिहार सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संचालित की जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के विवाद या संशोधन का अधिकार राजस्व परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

Vinod

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