Bihar Gay Palan Yojna in hindi: बिहार सरकार ने अपने राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हे पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “बिहार गाय पालन योजना 2025” को शुरु किया है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को गाय पालने के लिए किसानों को 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी दिए जाएंगे।
अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं और इस गाय पालन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए। इस लेख में हम इस योजना के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।
Bihar Gay Palan Yojna का उद्देश्य तथा लाभ
गाय पालन योजना 2025 बिहार का मुख्य उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है।
किसान अपने आप को गाय पालन को एक व्यवसायिक स्वरूप में ढाल सकें।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 50% से 75% तक की सब्सिडी दिए जाएंगे।
किसान अपने गाय पालन व्यवसाय के जरिए खुद को और अधिक सफल बना सकें।
यह योजना के जरिए वैसे युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हे इसका लाभ मिल सके।
स्वरोजगार का जरिया बन सके।
युवा किसान अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके।
इसके अलावा, किसान इस योजना के तहत बकरी पालन योजना , मुर्गी पालन योजना का भी लाभ ले सकते हैं।
बकरी पालन व्यवसाय के जरिए इनकम में भी बढ़ावा दे सकते हैं और वह आत्मनिर्भर बन सके।
Bihar Gay Palan Yojna में आवेदन करने के लिए दस्तावेज़
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जो नीचे दिए गए हैं:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए आवश्यक)
- BPL/राशन कार्ड की छायाप्रति
Bihar Gay Palan Yojna मे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, जो नीचे दिए गए हैं:
आपको सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
फिर वहां आपको अपने आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
जिसके बाद, पोर्टल में लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा,
आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ डालकर सेव करने होंगे।
फॉर्म भरने के बाद, फ्रॉम को सबमिट कर दें।
उसकी एक प्रति अपने पास रख लें।
Bihar Gay Palan Yojna के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरुरी पात्रता भी हैं, जिन्हें नीचे दिए गए हैं:
आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
चार उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशियों के रहने और खाने पीने के लिए, आवेदक के पास कम से कम 15 डिसमिल भूमि होना चाहिए ।
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