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Commercial Driving License: भारत में ट्रक, बस और टैक्सी चलाने के लिए (CDL) कैसे बनवाएं? पूरी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन

Commercial Driving License ।(CDL) भारत में ट्रक, बस, टैक्सी या अन्य व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत यह लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि चालक व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित और योग्य है।

Commercial Driving License: भारत में ट्रक, बस और टैक्सी चलाने के लिए (CDL) कैसे बनवाएं? पूरी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन कैसे बनवाएं।

Driving License Kaise Bnvaya Online 2025 me: इसके बिना कमर्शियल वाहन चलाना गैरकानूनी है और सजा या जुर्माना लग सकता है।

हाइलाइट्स

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बिना CDL के व्यावसायिक वाहन चलाना गैरकानूनी है।

लर्नर लाइसेंस कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए।

CDL मिलने के बाद आप निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहन चला सकते हैं।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) क्या है?

CDL एक आधिकारिक अनुमति है, जिससे आप माल और यात्रियों को ढोने वाले वाहनों जैसे ट्रक, बस, टैक्सी, डिलीवरी वैन, जीप आदि चला सकते हैं। यह लाइसेंस होने पर आप निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन चला सकते हैं।

Commercial Driving License के प्रकार

भारत में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होते हैं:

CDL के प्रकार

CDL के लिए योग्यता

भारतीय नागरिक होना चाहिए।

न्यूनतम आयु 18 वर्ष (कुछ राज्यों में 20 या 22 वर्ष)।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास

वैध लर्नर लाइसेंस (कम से कम 6 महीने पुराना)।

सरकारी या मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण।

Commercial Driving License के लिए जरूरी दस्तावेज

पते का प्रमाण (पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड)

भरा हुआ फॉर्म 2, फॉर्म 1A, फॉर्म 5

मूल लर्नर लाइसेंस

पासपोर्ट साइज फोटो

CDL के लिए आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन

परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।

फॉर्म नंबर 4 डाउनलोड करके भरें।

सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (पहचान और पते का प्रमाण)।

मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A) और ड्राइविंग स्कूल से जारी फॉर्म 5 अपलोड करें।

आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।

निर्धारित तारीख पर ड्राइविंग टेस्ट दें।

टेस्ट पास करने पर लाइसेंस आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा।

2. ऑफलाइन आवेदन

नजदीकी RTO ऑफिस जाएं।

फॉर्म नंबर 2 भरें और फॉर्म 1A, फॉर्म 5 के साथ जमा करें।

सभी आवश्यक दस्तावेज और फीस जमा करें।

ड्राइविंग टेस्ट की तारीख चुनें।

टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस डाक से आपके पते पर आ जाएगा।

Rohit Singh
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रोहित सिंह के पास मीडिया इंडस्ट्री में 3 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कंटेंट राइटर के रूप में की थी और अपनी मेहनत व लगन से अब रोहित ने मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, और अन्य कई समाचार को कवर किया है। वर्तमान में, वह टेक, बिजनेस ,पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में कार्यरत है।

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